Spread the love

कुल्लू टुडे

कुल्लू

सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने बीते दिन मादक पदार्थ निषेध मामले में धर्म चंद सुपुत्र सेस राम को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने दोषी पर एक लाख हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया है।

मामले के अनुसार 24 नवम्बर 2022 को शाम लगभग 4:25 बजे, कुल्लू जिला की विशेष जांच इकाई ने मुख्य पुलिस अधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में पूर्व सूचना के आधार पर उपरोक्त आरोपी से 3.616 किलोग्राम चरस बरामद की।

इस बरामदगी के आधार पर कुल्लू पुलिस स्टेशन, जिला कुल्लू में एफआईआर संख्या 436/22 दर्ज की गई।

इसके बाद, पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर उपरोक्त आरोपी के खिलाफ चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों की गवाही दी। आरोपी ने भी अपना बचाव साबित करने के लिए दो गवाहों की गवाही दी।

Leave a Reply

You missed

error: Content is protected !!