Spread the love

कुल्लू टूडे

कुल्लू

जिला दंडाधिकारी कुल्लू, तोरुल एस. रवीश ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रोहतांग सड़क मार्ग पर स्थित ट्रैफिक बैरियर गुलाबा के अतिरिक्त मढ़ी में भी एक अस्थायी बैरियर स्थापित करने के आदेश जारी किये हैं।

एसडीएम, मनाली की अध्यक्षता में पुलिस और बीआरओ प्रतिनिधियों के मनाली से मढ़ी तक मार्ग का संयुक्त निरीक्षण और मढ़ी में पार्किंग सुविधा, मोबाइल शौचालय और कूड़ेदान की व्यवस्था के सुनिश्चित होने के उपरांत मढ़ी तक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने की सिफारिश की गई।

संयुक्त निरीक्षण टीम की अनुशंसा, जनता की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी आदेशनुसार वाहनों को मढ़ी (शॉर्ट फ्लाई टेक ऑफ पैराग्लाइडिंग साइट) तक एनजीटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ही जाने की अनुमति होगी।

मढ़ी से रोहतांग दर्रे तक किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगली सूचना तक प्रतिबंधित रहेगी।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग सड़क प्रत्येक मंगलवार को बीआरओ द्वारा सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

Leave a Reply

You missed

error: Content is protected !!