कुल्लू टूडे
बिलासपुर, कश्मीर ठाकुर
जिला एवं सत्र न्यायधीश जिला बिलासपुर चिराग आबू सिंह की अदालत ने नाबालिगा के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी सागर वर्मा पुत्र अवतार सिंह गांव झीड़ियां तहसील श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर को धारा 4 पाॅक्सो एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई।
वहीं जुर्माना न अदा करने की सूरत पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को बतौर मुआवजा 50 हजार रूपए देने के आदेश भी पारित किए।
20 अक्तूबर 2018 को पीड़िता की माता के ब्यान पर धारा 376, 506, 34 आईपीसी ओटी 18 धारा 4, 21 पाॅक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
मामले में जांच पूर्ण होने पर चालान को पेश अदालत किया गया तथा मामले की पैरखी जिला न्यायचादी चन्द्रशेखर भाटिया द्वारा की गई।
18 गवाह अदालत में पेश किए गए तथा अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों को सुनने के उपरांत अदालत द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई।
मामला इस प्रकार था कि पुलिस के पास एक शिकायत शिकायत कर्ता ने पत्र पेश किया जिसमें पीड़िता की माता ने बताया कि 15 सितंबर 2018 को आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती गलत काम किया है तथा धमकी दी कि इस बारे किसी को बताया तो उसे जान से खत्म कर दूंगा।
