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कुल्लू टुडे

कुल्लू

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2026 के अवसर पर जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं जन-सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

पुलिस अधीक्षक कुल्लू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आने की संभावना है।

ऐसे में असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने या किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को अंजाम देने की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक पुलिस थाना कुल्लू, मनाली एवं भुंतर के अधिकार क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बल एवं सेना के जवानों के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

भुंतर, कुल्लू एवं मनाली क्षेत्र के नगर परिषदों, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा मकान मालिकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी नए व्यक्ति विशेषकर विदेशी नागरिकों, शॉल विक्रेताओं, प्रवासी मजदूरों, नौकरों एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के ठहरने या आगमन की सूचना बिना किसी देरी के नजदीकी पुलिस स्टेशन में अनिवार्य रूप से दें। यदि इनमें से किसी के पास हथियार पाए जाते हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराई जाए।

इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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