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कुल्लू टुडे

कुल्लू

जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी पर्यटन सीजन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भुंतर-मणिकरण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि और भुंतर-मणिकरण सड़क के कई स्थानों पर संकीर्ण होने व भूस्खलन के कारण लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेशानुसार वोल्वो बसों और अन्य भारी वाहनों (जैसे डंपर और उच्च क्षमता वाले वाहन) की आवाजाही की अनुमति केवल रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगी।

यह प्रतिबंध आपातकालीन वाहनों, अग्निशमन वाहनों, एम्बुलेंस, स्कूल बसों और नियमित यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 14 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और पर्यटन सीजन के अंत तक प्रभावी रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर तैनात पुलिस प्रभारी यातायात तथा दोनों ओर से भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित और सिंक्रोनाइज़ करने के लिए अधिकृत होंगे तथा पुलिस अधीक्षक कुल्लू को आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

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