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कुल्लू टूडे

हमीरपुर

मंडलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर ने शनिवार को सुजानपुर में नगर परिषद सुजानपुर और सुजानपुर योजना क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के लिए एक जागरुकता शिविर आयोजित किया।

नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंदर सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान नगर परिषद और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977, नियमों (2014) व अन्य बारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

इस दौरान नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 16 सी और रेरा के प्रावधानों बारे विशेष रूप से विस्तृत जानकारी दी गई। स्थानीय पुश्तैनी लोगों के लिए नियमों के तहत छूट से अवगत करवाया गया।

जनप्रतिनिधियों से यह भी आग्रह किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आम लोगों को यह अवश्य अवगत कराएं कि जो लोग जमीन खरीदकर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहते हैं और यदि नगर परिषद सुजानपुर के दायरे में आते हैं तो उन्हें नगर परिषद सुजानपुर से अनुमति लेना अनिवार्य है। जबकि, अन्य क्षेत्रों के लोगों को नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर से योजना अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा।

हरजिंदर सिंह ने बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिए विभाग ने ऑनलाइन योजना स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है।

योजना स्वीकृति के लिए लोग निजी पंजीकृत वास्तुकारों के माध्यम से घर बैठे ही विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और उन्हें घर बैठे ही विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी। उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पडेंग़े।

शिविर में नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंदर सिंह के अलावा सहायक नगर योजनाकार जगदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता सुशील कुमार, कश्मीर सिंह, वरिष्ठ योजना प्रारूपकार रमेश चंद और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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