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कुल्लू टूडे

बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर

विशेष न्यायधीश जिला बिलासपुर चिराग भानू सिंह की अदालत में पीड़िता के साथ मारपीट करने के अरोपी प्रेम कुमार पुत्र बालक राम गांव व डा0 नसवाल तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर को धारा 323 भारतीय दण्ड सहिंता के तहत एक हजार रूपये का जुर्माना व धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दो हजार रूपये का जुर्माना बतौर सजा सुनाया।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महिने का साधारण कारावास की सजा सुनाई।

इसके अतिरिक्त दोषी को 20 हजार रूपये का मुआवजा वादिया को दिये जाने के आदेश भी पारित किये।

4 सितम्बर 2016 को वादिया के व्यान पर धारा 341, 323, 506 आपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया।

दौराने तफ्तीश एससी/एसटी एक्ट के प्रवाधान का होना पाया जाकर धारा 3(आई)(आर) एससी/एसटी एक्ट आईद करी गई।

मामले में जांच पूर्ण होने पर चालान को अदालत में पेश किया तथा मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चन्द्रशेखर वालिया द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 15 गवाह अदालत में पेश किये गये।

शाक्ष्य के अभाव में अरोपी को एससी/एसटी एक्ट में बरी किया गया तथा अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों को सुनने के उपरान्त अदालत द्वारा अरोपी को धारा 323, 506 आपीसी में सजा सुनाई।

मामला इस प्रकार से था कि 4 सितम्बर 2016 समय करीब 1 बजे दिन में जब पीडिता प्रेम कुमार के पास दुकान का किराया मांगने गई तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की।

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