कुल्लू टूडे
कुल्लू
जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल मौहल कल्लू के परिसर में एसएचओ भुंतर धीरज सेन ने आज एनडीपीएस एक्ट के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।
उन्होंने बताया कि धारा 18 एनडीपीएस एक्ट में अफीम, भांग आदि की खेती करना दंडनीय अपराध है।
उन्होंने बच्चों को बताया कि वह किस तरह से अनजाने में नशे के लेन देन के भागीदार बनते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य है ।उन्हें अपने माता-पिता से प्राप्त संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए।
साथ ही साथ अपनी योग्यता की पहचान करके ऊर्जा का उचित प्रयोग करते हुए नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
अंत में उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि जिस प्रकार भारत हमारी माता है। उसी प्रकार माता का मुकुट हिमाचल प्रदेश है। हमें इसे नशे से मुक्त रखना है।
विद्यालय की प्रधानाचार्या अंशु सूद ने धीरज सिंह द्वारा दी गई बहुमूल्य जानकारी हेतु उनका धन्यवाद किया तथा बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेने को कहा।
