कुल्लू टूडे
बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर
जिला में मानसून के दौरान अनेक क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके कारण अनेक जगह पर मकान सड़क, खेत खड्डो पुलों आदि को भारी क्षति हुई थी।
लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत उन्हें सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला में पहाड़ की तरफ किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत भूमि विकास अथवा मकान निर्माण के लिए की जा रही खुदाई पूर्णत 2 सप्ताह अर्थात 16 सितंबर 2023 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध की जाती है।
उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने आज यह निर्देश जारी किया।
उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्य के लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा तथा मौसम की दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लघु मन जाए।
