Spread the love

कुल्लू टूडे

कुल्लू

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल जज-I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक आरोपी योगराज पुत्र भीमी राम निवासी गांव सुखनी डाकघर बड़ागरां तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उसे बारह साल की कठोर कारावास और 1,20,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने आगे आदेश दिया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में, दोषी व्यक्ति को छह महीने की साधारण कारावास की सज़ा और भुगतनी होगी।

उन्होंने बताया कि उक्त मामले में 6.02.2023 को दोपहर लगभग 1:30 बजे हेड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने आरोपी योगराज को 2.049 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा, जिसे आरोपी एक बैग में ले जा रहा था।

यह चरस मारुति वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HP34-B-1895 था, से दोपहर 1:30 बजे सेगली ज़ीरो पॉइंट के पास बरामद की गई।

इस बरामदगी के आधार पर, थाना पतलीकूहल जिला कुल्लू में एफआई आर नंबर 14/23 दर्ज की गई।

इसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर, उपरोक्त नाम के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चालान माननीय अदालत के सामने पेश किया गया।

इस मामले में आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 14 गवाहों की जांच की।

Leave a Reply

error: Content is protected !!