Spread the love

कुल्लू टूडे

शिमला

जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी बसे तथा निजी बसें अब ठियोग बस स्टैंड से होकर ही गुजरेगी तथा संचालित होगी।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर लिया गया है। इस निर्णय से यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, सुरक्षित चढ़ने-उतरने की सुविधा और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

Leave a Reply

You missed

error: Content is protected !!