कुल्लू टूडे
बिलासपुर, कश्मीर ठाकुर
अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिला बिलासपुर में दर्ज विभिन्न मामलों के पीड़ितों को नियमानुसार 16 लाख 51हजार 558 रूपए की राहत राशि प्रदान की गई है।
यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने आज बचत भवन में आयोजित अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी।
गैर सरकारी सदस्यों द्वारा बैठक में इस संबंध में लंबित मामलों के जल्द निर्णय के लिए भी कार्रवाई की आवश्यक पर चर्चा की गई ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
उपायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 के निर्णय की कठोरता से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिसके तहत जातिगत भेदभाव प्रेरित व प्रयुक्त किए जानें वाले असंवैधानिक शब्दों को सरकारी रिकॉर्ड से हटाने तथा बोल चाल में इसकी इस्तेमाल को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश शामिल है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की समितियां का गठन कर त्रैमासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक उपमंडलाधिकारी सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत जिला बिलासपुर में जागरूकता शिविरों का आयोजन तहसील व जिला स्तर पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक जिला में सात शिविरों का आयोजन किया गया है।
बैठक में अधिनियम के तहत पुलिस विभाग में दर्ज मामलों पर भी चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने संपूर्ण बैठक की कार्रवाई प्रस्तुत की।
बैठक में गैर सरकारी सदस्य प्रेम धीमान, अधिवक्ता संजीव कुमार, नरेश कुमार, सीमा चंदेल, चंद्रशेखर और यशपाल शामिल हुए जबकि जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया, डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह, उपनिदेशक उच्च शिक्षा जोगिंदर राव, उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा बीडी धीमान बैठक में मौजूद थे।
