Spread the love

कुल्लू टूडे

ऊना

प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से बिना उचित दस्तावेज के फलदार पौधे लाने व बेचने पर पूर्णतय प्रतिबंध लगा रखा है।

यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक बागवानी डाॅ एसके बक्शी ने बताया कि इसी के तहत प्रदेश के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर बिना उचित दस्तावेजों के पौधों की खेप को रोकने के लिए विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

उप-निदेशक ने बताया कि जिले के किसानों/बागवानों एवं जनसाधारण से अपील की है कि वे गैर पंजीकृत/अनाधिकृत पौधशालाओं द्वारा बेचे जा रहे फलदार पौधों को न खरीदें। किसान बागवानी विभाग द्वारा पंजीकृत फल पौधशालाओं से ही फलदार पौधे खरीदें तथा पौधे खरीदने के पश्चात इसका बिल भी संबंधित पौधशाला से अवश्य लें।

उन्होंने बताया कि नर्सरी एक्ट 2015 के अनुसार गैर कानूनी तौर पर फल पौधशाला का काम करने वाले को एक साल की कैद एवं 50 हज़ार रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने गैर पंजीकृत पौधशालाओं के संचालकों से अपील की है कि कोई भी फलदार पौधा विभाग से लाइसेंस प्राप्त किए बिना न बेचा जाए अन्यथा विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

Leave a Reply

error: Content is protected !!