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कुल्लू टुडे

शिमला

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभान्वित करने, शेष लक्ष्यों को पूरा करने तथा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने निर्देश दिए कि जिला में नई पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान  खोली जाएगी। इसके लिए पंचायत में पहले से कोई भी डिपो नहीं हो चाहिए। इसके साथ कई सोसायटी ने डिपो को सबलेट कर दिया है। ऐसी हमें शिकायतें मिली है। ऐसी डिपो के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।

समीक्षा के अनुसार, जिला शिमला के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 62,445 लोगों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित है।

इनमें से 8,089 लोगों को कवर किया जा चुका है, जबकि 54,356 लोगों को अभी कवर किया जाना शेष है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम शिमला में 53,230 के लक्ष्य के मुकाबले 6,267 लोगों को कवर किया गया है।

इसी प्रकार बसंतपुर में 815 के लक्ष्य के मुकाबले 245, ठियोग में 1,350 के मुकाबले 439, चौपाल में 575 के मुकाबले 322, जुब्बल में 510 के मुकाबले 92, कोटखाई में 360 के मुकाबले 102, रोहड़ू में 2,130 के मुकाबले 220, रामपुर में 3,195 के मुकाबले 402 तथा नारकंडा में 280 के लक्ष्य के मुकाबले किसी भी लाभार्थी को अभी तक कवर नहीं किया गया है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में 2,61,336 लोगों को किया गया कवर**

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 3,74,345 लोगों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 2,61,336 लोगों को योजना के तहत कवर किया जा चुका है, जबकि 1,13,009 लोगों को कवर किया जाना शेष है।

आंकड़ों के अनुसार, मशोबरा में 57,625 के लक्ष्य के मुकाबले 29,584, बसंतपुर में 20,305 के मुकाबले 15,122 तथा ठियोग में 49,741 के मुकाबले 36,662 लोगों को कवर किया गया है।

इसी प्रकार चौपाल में 63,407 के लक्ष्य के मुकाबले 50,082, जुब्बल में 45,021 के मुकाबले 17,182, रोहड़ू में 34,463 के मुकाबले 25,946, चौहारा में 32,148 के मुकाबले 27,781, रामपुर में 39,119 के मुकाबले 31,413, ननखेड़ी में 17,964 के मुकाबले 14,354 तथा नारकंडा में 14,552 के लक्ष्य के मुकाबले 13,210 लोगों को कवर किया गया है।

**मई से सितंबर 2026 तक खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की समीक्षा**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चावल का आवंटन 1,698 क्विंटल तथा वितरण 1,402 क्विंटल दर्ज किया गया है। फोर्टिफाइड गेहूं के आटे का आवंटन 1,402 क्विंटल तथा वितरण 1,704 क्विंटल दर्ज किया गया है।

बैठक में अधिनियम के तहत संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी साझा करने पर भी जोर दिया गया।
इनमें विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता तथा 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण एवं भोजन संबंधी योजनाएं शामिल हैं।

समिति ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और शेष लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया।

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