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कुल्लू टुडे

कुल्लू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्तूबर तक मनाली एवं अटल टनल प्रवास के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष यातायात प्रबंध लागू किए हैं।

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास के दौरान सुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक, कुल्लू द्वारा विस्तृत यातायात संचालन योजना प्रस्तुत की गई थी।

इसी के आधार पर विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों तथा अन्य वाहनों की आवाजाही को निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित, नियंत्रित एवं डायवर्ट किया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार 6 अक्तूबर को रात 8 बजे से 7 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।

आवश्यकता के अनुसार इन वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित अथवा वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

7 अक्तूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह व्यवस्था राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप लागू की जाएगी।

इसी प्रकार, 6 से 8 अक्तूबर तक रामबाग से हडिम्बा मंदिर एवं ओल्ड मनाली की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाहनों की आवाजाही को भी कुछ समय के लिए रोका, नियंत्रित अथवा डायवर्ट किया जा सकता है।

इसलिए स्थानीय लोगों, पर्यटकों एवं वाहन चालकों से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने तथा पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

आदेशों में यातायात प्रतिबंधों से आपातकालीन सेवाओं, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों, पुलिस एवं सुरक्षा वाहनों तथा वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात वाहनों को छूट रहेगी।

इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत वाहनों को भी सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन आवाजाही की अनुमति दी जा सकेगी।

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