कुल्लू टुडे
केलांग
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त, लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पूर्व में जारी अधिसूचनाओं का आंशिक संशोधन करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की संबंधित धाराओं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल-स्पीति में पंचायत समिति अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य तथा ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आरक्षण एवं रोस्टर का निर्धारण अधिसूचित किया गया है।
उक्त आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा रोस्टर प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
जिसमें विभिन्न वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं सामान्य वर्गको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।
जिसमें जिला लाहौल-स्पीति की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है। पंचायत समिति लाहौल अनुसूचित जनजाति, पंचायत समिति स्पीति अनुसूचित जनजाति (महिला)।
इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य पदों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 89(4) तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत जिला परिषद लाहौल-स्पीति के वार्डों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित किया जाता है।
ज़िला परिषद् के कुल 10 वार्डों के सदस्य पदों पर विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार घोषित किया गया है। वार्ड संख्या 1 (उदयपुर) अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड संख्या 2 (त्रिलोकीनाथ) अनुसूचित जनजाति, वार्ड संख्या 3 (जाहलमा) अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड संख्या 4 (वारपा) अनुसूचित जनजाति, वार्ड संख्या 5 (केलांग) अनुसूचित जाति (महिला), वार्ड संख्या 6 (सिस्सू) अनारक्षित, वार्ड संख्या 7 (कोलोंग) अनुसूचित जनजाति, वार्ड संख्या 8 (लोसर) अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड संख्या 9 (काजा): अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड संख्या 10 (सगनम) अनुसूचित जनजाति
यह आरक्षण अधिनियम की धारा 89(4) तथा संबंधित नियमों के अनुरूप है।
अधिसूचना संख्या पीसीएन-एलएसपी- आरक्षण/2025-120-179, दिनांक 06 अप्रैल 2026 को जारी की गई है।
विकास खंड लाहौल की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न प्रकार से है। वार्ड नंबर 1 तिंदी अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 2 उदयपुर अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 3 चिमरेट – अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 4 तिंगरेट अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 5 शकोली अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 6 त्रिलोकीनाथ अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 7 थिरोट अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 8 मुरिंग अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 9 नालडा अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 10 जाहलमा अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 11 गोहरमा अनुसूचित जनजाति (महिला),
12 जोबरंग अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 13 शांशा अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 14 रानिका अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 15 वारपा अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 16 तांदी अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 17 मालंग अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 18 गोशाल अनुसूचित जनजाति,
वार्ड नंबर 19 मूलिंग अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 20 गोंधला अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 21 खंगसर अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 22 शूलिंग अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 23 सिस्सू अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 24 कोकसर अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 25 कारदांग अनुसूचित जनजाति, (महिला), वार्ड नंबर 26 बरबोग अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 27 कोलोंग अनुसूचित जनजाति, (महिला), वार्ड नंबर 28 दारचा अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 29 युरनाथ अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 30 केलांग अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 31 सालग्रां अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 32 जुण्डा अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 33 मडग्रां अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 34 किशोरी अनुसूचित जनजाति।
विकास खंड स्पीति की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण (2026) वार्ड नंबर 1 हल अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 2 डंखर अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 3 कुंगरी अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 4 ताबो अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 5 काजा अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 6 ग्यू अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 7 किब्बर अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 8 लोसर अनुसूचित जनजाति ( महिला), वार्ड नंबर 9 खुरिक अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 10 लांगचा अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 11 डेमुल अनुसूचित जनजाति, वार्ड नंबर 12 लालुंग अनुसूचित जनजाति (महिला), वार्ड नंबर 13 लारा अनुसूचित जनजाति ( महिला), वार्ड नंबर 14 सगनम अनुसूचित जनजाति (महिला)।
उपायुक्त ने बताया कि यह आरक्षण सूची राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार तैयार की गई है तथा आगामी पंचायत चुनाव इसी के आधार पर संपन्न करवाए जाएंगे।
