कुल्लू टूडे
मनाली
जिला कुल्लू की मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले राजकीय महाविद्यालय हरिपुर, मनाली के विधिक जागरूकता प्रकोष्ठ एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अभा चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM), जिला न्यायालय कुल्लू रहीं।
उन्होंने विद्यार्थियों जागरूक करते हुए बताया कि “न्याय” पाना सभी का हक है।
उन्होंने विद्यार्थियों को नि:शुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) की महत्वता के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अंतर्गत यह प्रावधान है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति, वरिष्ठ नागरिक तथा अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
चौहान ने विद्यार्थियों बताया कि कैसे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से पीड़ित पक्ष को वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
न्यायालय की कार्यवाही में मार्गदर्शन दिया जाता है, तथा विभिन्न स्तरों पर लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का शीघ्र और सस्ता निपटारा किया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति को न्याय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और यदि वह आर्थिक रूप से असमर्थ है तो सरकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाती है।
कार्यक्रम का 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने लाभ लिया और कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन विधिक जागरूकता प्रकोष्ठ की ओर से किया गया।
महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. शेफाली ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में विधिक चेतना का विस्तार होता है तथा न्याय सबके लिए सुलभ बनता है साथ ही विद्यार्थी जागरूक होते हैं, और सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले पाते है।
इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापकगण प्रो. दिनेश, प्रो. देचेन, प्रो. कृष्णा, प्रो. भूपेंद्र सहित अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे।
