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कुल्लू टूडे

पतलीकूहल

कुल्लू पुलिस द्वारा द्वारा रिकू उर्फ टिंकू को आज भविष्य में मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए जिला कारगार कुल्लू में तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत में भेज दिया गया है।

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रिकू उर्फ टिंकू पुत्र दीपक निवासी गांव जटेहड़ विहाल डाकघर कटराई तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, जिसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 मामले दर्ज हुये थे, जिसमें उक्त रिकू उर्फ टिंकू के कब्जे से चिट्टा मादक पदार्थ बरामद किया गया था।

उन्होंने बताया कि रिकू उर्फ टिंकू बार-बार एनडीपीएस के अभियोगों में गिरफ्तारी के बावजूद मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में गुपचुप तरीके से सक्रिय रूप से संलिप्त था।

जिसके विरुद्ध जिला पुलिस कुल्लू द्वारा मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के तहत निरोधात्मक कैद हेतू प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था जो सक्षम अधिकारी से निरोधात्मक कैद हेतू आदेश प्राप्त होने पर जिला पुलिस द्वारा रिकू उर्फ टिंकू उपरोक्त को आज भविष्य में मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए जिला कारगार कुल्लू में तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत में भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब तक चार व्यक्तियों को मादक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के अधीन निरोधात्मक कैद में भेजा गया है।

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