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कुल्लू टूडे

बिलासपुर, कश्मीर ठाकुर

विशेष न्यायाधीश कंवर चिराग भानू की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मामले का निपटारा करते हुए सलीम हुसैन पुत्र मकसूद को पाॅक्सो की धारा 9 में दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कारावाज की सजा के साथ 50हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त माननीय अदालत ने तीन लाख रूपए पीड़िता को बतौर मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।

यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी बिलासपुर चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 15 अगस्त 2021 को 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज करवाया है कि इसका पिता दोषी सलीम हुसैन जो रेहड़ी आदि लगाता है, ने सुबह दस बजे इसकी मां से लड़ाई करके घर से निकाल दिया तथा जब इसका भाई भी रेहड़ी पर चला गया तो 11 बजे के करीब यह अपने क्वाटर में अकेली थी तो घर में आकर इसके साथ जबरदस्ती कपड़े उतार कर इसके साथ दुष्कर्म किया तथा इसे किसी के पास न बताने को लेकर जान से मारने की धमकी भी दी। जांच के दौरान पीड़िता और दोषी का मेडीकल करवाया गया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान सीआरसीपी की धारा 164 के तहत माननीय मैजिस्ट्रेट की अदालत में करवाए गए।

उन्होंने बताया कि इस जघन्य कुकर्म की पुष्टि डीएनए मिलान से हुई। मामला अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष में कोई भी गवाह पेश नहीं किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला अदालत में सुनाया।

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