कुल्लू टूडे
शिमला
न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आजए एक चिट्टा तस्कर को 5 साल कठोर कारावास व 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।
जिला न्यायवादी (वन) शिमला कपिल मोहन गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च 2019 को पुलिस टीम ख्वारा चौकी रोड़ एनएच-5 लिंक रोड औद्योगिक क्षेत्र में गश्त पर थी।
तो सांय 6.30 के आसपास पुलिस टीम को एक आदमी बैग उठाये आता दिखाई दिया। जो पुलिस को देख कर घबरा गया।
जिस पर शक के आधार पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम व पता अशोक शर्मा उम्र 36 वर्ष पुत्र बालकृष्ण शर्मा गांव कदौरा डा0 आन्जी ब्राहमणा तहसील कण्डाघाट जिला सोलन हिमाचल प्रदेश बताया।
पुलिस टीम द्वारा उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग के अन्दर से 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
थाना बालूगन्ज में आरोपी अशोक शर्मा के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। कपिल मोहन गौतम के अनुसार अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कलमबन्ध किये।
साक्ष्यों के आधार पर न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आरोपी अशोक शर्मा को 5 साल का कठोर कारावास 1 लाख रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।
जिला न्यायवादी (वन) शिमला कपिल मोहन गौतम ने मामले की पैरवी की।
