कुल्लू टूडे
मंडी
सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (एक) ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर रमजान पुत्र मोहम्मद यासिन निवासी थाटीधार हुरला तहसील भुंतर कुल्लू को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2018 को औट थाना पुलिस की टीम हेडकांस्टेबल मुकेश कुमार के नेतृत्व में थलौट में नाकाबंदी की थी। टीम द्वारा वाहनों की चेकिंग भी की का रही थी।
इसी दौरान मनाली की तरफ से मंडी की ओर आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका, पुलिस टीम द्वारा कार की चेकिंग करने पर उसमे रखे एक कैरी बैग में 1.162 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के बाद अपनी तहकीकात शुरू की थी।
पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद आरोपी पर अदालत में अभियोग चलाया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में इस मामले से संबंधित 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ व्यावसायिक मात्रा में चरस बरामदगी का अभियोग साबित हुआ है।
अदालत ने सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि यह एक तथ्य है कि एनडीपीएस से संबंधित मामले समाज में तेजी से फैल रहे हैं।
ऐसे में इस संकट से युवा पीढ़ी और समाज को प्रभावित होने से बचाने के लिए इन मामलों में कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
