कुल्लू टूडे
बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर
एनएच-21 ओल्ड बैरी पुखर से होते हुए पंजगाईं के लिए छोटे वाहनों द्वारा जाना बहुत मुशिकल होता था। इस रोड तंग होने की बजह से छोटे वाहनों को पास देने के लिए जगह नहीं मिलती थी।
जिला दंण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजगाईं से एनएच-21 ओल्ड बैरी तक सड़क को छोटे वाहनों व बसों को छोड़कर भारी वाहनों के लिए आगामी आदेशों तक बंद करने की अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार भारी वाहनों के यातायात हेतु वैकल्पिक सड़क बैरी वाया मानर से पंजगाईं को निर्धारित किया गया है।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला दंण्डाधिकारी पंकज राय के इन आदेशों से अब लोगों को राहत मिली है। क्षेत्र की जनता ने इस कार्य के लिए जिला दंण्डाधिकारी पंकज राय का आभार प्रकट किया।

