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कुल्लू टूडे

कुल्लू

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी दी कि विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक आरोपी हरीश कुमार, पुत्र तारा चंद, निवासी गांव अपर पंडोह, पी.ओ. पंडोह तहसील और जिला मंडी, एच.पी. को एनडीपीएस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उसे तेरह साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1,30,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है और जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

उन्होंने मामले के तथ्य बारे बताया कि 4 मई 2023 को सायं लगभग 6 बजे, जब पुलिस थाना पतलीकूहल जिला कुल्लू के एचसी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल गश्त, आबकारी मामलों का पता लगाने तथा नाकाबंदी ड्यूटी के संबंध में डोभी-नेरी मार्ग पर पहराडी नाला के निकट रहसानी स्थान पर मौजूद था।

आरोपी पैदल आया तथा उसके हाथ में एक पिट्ठू बैग था तथा पुलिस वाहन को देखकर उक्त व्यक्ति ने अपने साथ ले जा रहे पिट्ठू बैग को सड़क के दाईं ओर फेंक दिया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया।

पुलिस ने संदेह के आधार पर पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसमें से 3.580 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।

मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा और जुर्माना लगाया है। वर्तमान मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों की जांच की।

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