कुल्लू टूडे
कुल्लू
जामा मस्जिद के विरोध में आज सोमवार को कुछ हिंदू संगठन द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के ऐलान के मद्देनजर उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। यह आदेश आज सोमवार सुबह 10 बजे सायं 4 बजे तक लागू रहेंगे।
जिसके तहत कुल्लू शहर के प्रवेश द्वार गेमन पुल से लेकर अखाड़ा बाजार स्थित पेट्रोल पंप तक तथा पूरे नगर परिषद एरिया में लोग समूह में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे।
उपायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
