कुल्लू टूडे
चंबा
उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा है कि ज़िला में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के तहत वर्ष 2020 तक लंबित सभी एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) अनुमति मामलों का समयबद्ध तौर पर समाधान करना सुनिश्चित बनाया जाए।
उपायुक्त बीते दिन वन विभाग के तत्वावधान में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से संबंधित मामलों की समीक्षा को लेकर बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
डीसी राणा ने वर्ष 2020 तक लंबित सभी एफसीए मामलों के तहत संबंधित विभागों एवं वन विभाग द्वारा की जाने वाली आवश्यक विभागीय कार्यवाही को समयबद्ध तौर पर पूर्ण कर अनुमति के लिए आगे भेजने के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर अंतर विभागीय समन्वय आधारित कार्य – गतिविधियों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
उपायुक्त ने एफआरसी के तहत पंचायत स्तर पर कमेटियों के गठन और गौसदन निर्माण, पार्किंग निर्माण, व्यर्थ पदार्थ निष्पादन स्थल निर्माण से संबंधित मामलों की वन अनुमति से संबंधित कार्यों में सभी एसडीम से विशेष अधिमान देने को कहा है।
ज़िला में भारत संचार निगम द्वारा स्थापित किए जाने वाले मोबाइल टावर मामलों में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत मामले तैयार करने के निर्देश दिए
उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि पूर्व में अनुमति के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत प्रस्तावित ऐसे मामलों को वापिस (विद़्ड्रॉअल) लिया जाए।
बैठक में विभाग बार विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा भी की गई। अनुमति मामलों के तहत वर्तमान स्थिति, लंबित होने के कारण और उसके समाधान को लेकर उपायुक्त डीसी राणा ने आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए।
